जगदलपुर / मरम्मत के दौरान टैंकर हुआ ब्लास्ट, कंपनी ने क्लेम देने से मना किया, तो फोरम ने लगा दिया सात लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना

जगदलपुर: रायपुर के अविन इंजीनियरिंग वक्रस मरम्मत के दौरान टैंकर ब्लास्ट हो गया. जिससे टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. मालिक ने क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ही निरस्त कर दिया. मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में किया गया, तो फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर 7 लाख 26 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगा दिया.

दरअसल जगदलपुर निवासी दलपथ सागर ने अपनी टैंकर सीजी 17 के.जे. 9048 को मरम्मत के लिए रायपुर के अविन इंजीनियरिंग वक्रस भेजा था और मरम्मत के दौरान टैंकर ब्लास्ट हो गया जिससे टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. ब्लास्ट बीमा अवधि में होने के कारण दलपथ ने नेशनल इश्योरेस कम्पनी को बीमा राशी के लिए क्लेम किया तो कम्पनी ने विभिन्न प्रकार के नियमो का हवाला देकर क्लेम ही निरस्त कर दिया. घटित मामले की शियाकत लेकर टैंकर मालिक उपभोक्ता फोरम पहुंचा फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इश्योरेस कंपनी के ऊपर सात लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया. साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए 2 हजार रूपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया है.

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