गरियाबंद ; लॉकडाउन चाकु लेकर घुम रहे दो आरोपीयों को भेजा गया जेल; 25 आर्म्स एक्ट व धारा 188 भादवि के तहत् मामला पंजीबद्ध

फारूक मेमन

गरियाबंद: कोरोना वायरस से बचाव हेतु धारा 144 लागु किया गया है, इसी तारतम्य में पुलिस द्वारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने निर्देषित कर व्यापक मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में दो युवक चाकू लेकर घूमते पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है

प्रभारी निरीक्षक आर.के. साहू थाना पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ मालगांव की ओर लोगों को जागरूक करते रवाना हुए थे। ग्राम मालगांव तिराहा छुरा जाने वाले रास्ता में माईक से एलाउंस कर लोगों को घर से न निकलने तथा कोरोना वायरस से बचाव के सम्बंध में उपाय की जानकारी दे रहे थे प्रतिबंधित समय में एक मोटर सायकल में दो व्यक्ति आये संदेह होने पर गवाहों के समक्ष दोनों व्यक्तियों को पुछताछ किये जिन्होंने गरियाबंद से रायपुर की ओर मोटर सायकल से जाने की बात बताये संदेह होने पर गवाहों के समक्ष पृथक पृथक तलाषी लिया गया जिसमें निरज उर्फ बिठ्ठल सोमकुंवर अपने कमर में 01 नग लोहे का धारदार कत्तानुमा चाकु जिसकी कुल लम्बाई 12 इंच, फल की लंबाई 08 इंच के मिलने से विधिवत कार्यवाही कर जप्त किया गया।

इसी प्रकार नागेष्वर उर्फ नानु सिन्हा अपने पैन्ट के जेब में 01 नग बटनवाला स्टील का काटेदार चाकु जिसकी कुल लम्बाई 08 इंच, फल की लंबाई 04 इंच मिलने से विधिवत कार्यवाही कर जप्त किया गया। आरोपियों के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करने तथा अपने साथ अवैध रूप से धारदार हथियार रखने से धारा 25 आर्म्स एक्ट, 188 भादवि के तहत् पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को विधिवत् न्यायालय पेष किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आर.के. साहू, उप निरीक्षक सचिन गुमास्ता, सउनि मोहन सिंह ठाकुर, आर. सुषील पाठक, लेखन पटेल, कोमल साहू, योगेष चन्द्राकर, रविषंकर सोनवानी की सराहनीय भूमिका रही।

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गिरफ्तार आरोपी:- नीरज उर्फ बिठ्ठ सोमकुंवर पिता रमेष कुमार उम्र 23 साल साकिन सांई नगर वार्ड नं. 01 के पीछे गरियाबंद नागेष्वर उर्फ नानु पिता स्व. बंसत सिन्हा उम्र 19 साल साकिन वार्ड नं. 15 शीतला मंदिर चौंक गरियाबंद

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