गरियाबंद एवं छुरा की दुकाने प्रातः 7 से संध्या 6 बजे तक खुली रहेगी

गरियाबंद–जिला कार्यालय के आदेश कमांक 1410, दिनांक 17/05/2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) संकमण से बचाव तथा रोकथाम हेतु दण्ड प्रकरिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रकरिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 दिनांक17.08.2020 तक लागू की गई है। जिसमें  गरियाबंद एवं छुरा नगरी निकाय क्षेत्र में अब दुकाने सुबह 7:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक खुली रहेंगी

आदेश कमांक 2444/अ.जि.दं./ एस.डब्ल्यू./ 2020 गरियाबंद दिनांक 23 /07/2020 मेंजारी आदेश अनुसार नगरीय क्षेत्र नगर पालिका परिषद् गरियाबंद नगर पंचायत छुरा सीमा क्षेत्र को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण एवं बचाव हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 26.07.2020 से 01.08.2020 रात्रि 1200 बजे तक दुकाने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान की गतिविधियां प्रतिबंधित की गई थी, में आंशिक परिवर्तन करते हुए अब नगर पालिका परिषद् गरियाबंद, नगर पंचायत छुरा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सभी दुकाने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिनांक 02.08.2020 से आगामी आदेश तक ( खोलने) संचालन हेतु समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायज़री आदेश /निर्देश जो कोरोना वायरस (कोविड-19) संकमण से बचाव तथा रोकथाम हेतु आवश्यक है, प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

खबर को शेयर करें