खुशखबरी : लाकडाउन में भी अब बजेगी शहनाई, SDM इन पाबंदियों के साथ देंगे शादी की अनुमति

फारूक मेमन

अब लाकडाउन के बीच भी अब शहनाई बजेगी. जी हां…..सरकार शादी के लिए अनुमति देना प्रारंभ कर रही है। मगर कई पाबंदियां के साथ। जानिए किन दस पाबंदियों के साथ मिल सकती है शादी की अनुमति और कितने लोग हो सकते हैं शामिल इस रिपोर्ट में:-

फाइल इमेज

गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावड़े ने राजिम गरियाबंद मैनपुर तथा देवभोग एसडीएम को शादी की अनुमति देने किया अधिकृत

भारत में सबसे अधिक शादी गर्मी की छुट्टियों में होती है अक्ति तिहार के दिन ही हजारों शादियां होती है ऐसे में कोरोनावायरस फैलने के खतरे के चलते शादियों पर लंबे समय से प्रतिबंध था‌। वे लोग सबसे ज्यादा परेशान थे जिन्होंने शादियां तय तो साल 6 महीना पहले कर रखी थी मगर तारीख मार्च-अप्रैल मई या जून में की फाइनल की थी ऐसे लोग लोगों की शादियों पर लगा कोरोना वायरस का ग्रहण अब हटता नजर आ रहा है प्रशासन अब धीरे-धीरे कई पाबंदियां के साथ शादी की अनुमति देना प्रारंभ कर रहा है

गरियाबंद— कोरोना वायरस के खतरों के चलते शादी का इंतजार कर रहे युवक युवतियों एवं उनके परिजनो के लिए बड़ी खुशखबरी है केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद गरियाबंद जिला प्रशासन ने भी लाकडाउन बीच शादी विवाह की अनुमति देने का का आदेश जारी किया है जिला कलेक्टर ने एसडीएम को उनके क्षेत्र में अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में अनुमति तो दे सकेंगे लेकिन कई सारी पाबंदीयों के साथ, दुल्हनिया जरूर दूल्हे के घर पहुंच जाएगी पाबंदियों पर ध्यान दें तो केवल 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे जिनमें दूल्हा-दुल्हन को भी गिनती में शामिल करना होगा बारात नहीं निकल सकेगी सार्वजनिक भवन का उपयोग नहीं होगा भवन उपलब्ध ही नहीं कराए जाएंगे अपने घर के आंगन में ही शादी कार्यक्रम रखने की अनुमति दी जाएगी वही फेरे के वक्त भी दूल्हा-दुल्हन सेहरे के साथ-साथ मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे अर्थात हर कोई हर समय मास्क पहने रहेगा इसके अलावा सैनिटाइजर और हैंड वास के लिए सारी सामग्री शादी स्थल पर उपलब्ध हो रहनी चाहिए। वही सबसे बड़ी पाबंदी यह की यह अनुमति केवल जिले के भीतर आने जाने वाले शादी बरात के लिए दी जा रही है अगर जिले के बाहर शादी तय होती है तो जिला स्तर के अधिकारी से अनुमति मांगनी होगी एसडीएम की अनुमति से ना तो जिले के बाहर से बाराती आ पाएंगे और ना ही दुल्हनिया जिले से बाहर जा पाएगी

देखिए क्या क्या है यह 10 पाबंदियां और नियम

  1. वर-वधू को मिलाकर 20 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
  2. फिजीकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  3. किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगा।
  4. विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी।
  5. एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी।
  6. ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नही होगी।
  7. यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी। जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।
  8. सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा।
  9. कार्यकरम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं कार्यकम स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ-साथ सेनेटाईजर होना आवश्यक है।
  10. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश/गाईडलाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।
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