कलेक्टर ने अधिकारियों के बीच किया कार्य विभाजन, अब निर्भय साहू होंगे गरियाबंद SDM

फारूक मेमन

गरियाबंद. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने जिले में पदस्थ अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्यो/दायित्वों का विभाजन किया है। जिसमें

विनय कुमार लंगेह (आई.ए.एस) 

को – जिन मामलों में शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अंतिम निराकरण के अधिकार प्रत्यायोजित किए गये है, को छोड़कर निम्नांकित शाखाओं/विभागों के नस्तियों को परीक्षण उपरांत कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे-  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला साक्षरता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि/मत्स्य/उद्यान/पशुचिकित्सा/दुग्ध डेयरी/रेशम विभाग/क्रेडा, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर, मुख्यमंत्री कौशल विकास (सी.एस.एस.डी.एम.)/श्रम विभाग, तकनीकी/उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान/स्टेडियम/स्पोर्टस,  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में कलेक्टर, गरियाबंद के प्रभार में रहेगे तथा कलेक्टर द्वारा  समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। 


अपर कलेक्टर व अपर जिला दण्डाधिकारी के0 के0 बेहार

को – राजस्व- जिले के सभी अनुभाग/तहसील के छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण। (धारा 165 व धारा 170 (ख) के प्रकरणों को छोड़कर), राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार-तीन (20)- भूमि तबादला प्रकरण (संपूर्ण जिला), छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के तहत वृक्ष कटाई की अनुमति। (संपूर्ण जिला),  नगरीय निकाय (नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण) (संपूर्ण जिला), खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम/आवश्यक वस्तु अधिनियम (संपूर्ण जिला), संपूर्ण जिले के अवैध खनिज उत्पादन/परिवहन के प्रकरणो का पंजीकरण/निर्वतन, प्रभारी अधिकारी – शासकीय आवास गृह आबंटन, जिला विभागीय जांच अधिकारी, निम्न शाखाओं की नस्तियों/प्रकरणों का अंतिम निराकरण करेंगे-तहसीलदार/नायब तहसीलदार/अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (राजस्व /सामान्य/कार्यपालिक/भू-अभिलेख) एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियांे/जिला कार्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों (सहायक वर्ग 02 व सहायक वर्ग 03) तथा भृत्य के यात्रा भत्ता, औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति तथा अवकाश स्वीकृति। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (वित्त एवं भू-अभिलेख) के सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि से आंशिक/अग्रिम आहरण की स्वीकृति। सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक/लिपिक) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि/समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि का भुगतान। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कलेक्टर की अनुमति आवश्यक हो,  शासन के नियमों/निर्देशो के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पी.ओ.एल. एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति, छ0ग0 वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रूपये 20,000/- तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।


अपर कलेक्टर जे0 आर0 चाैरसिया

को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, गरियाबंद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य/स्थानीय निर्वाचन), जिला सत्कार अधिकारी। राजस्व- शहरी/ग्रामीण आबादी पट्टों का निराकरण, राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा/व्यवस्थापन, शोध क्षमता प्रमाण पत्र/ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र जारी करना, उतराधिकार/वारिसान प्रमाण पत्र, किराया औचित्य निर्धारण, राजस्व अनुभाग/तहसीलों की व्यवस्था अनुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण, अपीलीय जनसूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी- स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र। प्रभारी अधिकारी – रीडर टू कलेक्टर/अनिवार्य भूमि अर्जन/आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016, विधि/अभियोजन शाखा/धारा 80 के आवेदन/राष्ट्रीय लोक अदालत, सर्व लाइसेंस शाखा/चरित्र सत्यापन/पासपोर्ट शाखा, पशु अनुज्ञा/भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, विकलांग एवं पुनर्वास, जीवनदीप समिति/ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/आयुर्वेद विभाग/हाथकरघा/ रेडक्रास/खादी ग्रामोद्योग, आदिम जाति कल्याण विभाग/जिला पंजीयक/खाद्य विभाग/खनिज विभाग/आबकारी विभाग, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी, संजीवनी कोष प्रकरणों में भाग-2 पर तथा जाति प्रमाण पत्र/शपथ पत्र में कलेक्टर की ओर से हस्ताक्षर/अभिप्रमाणित कार्य। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व संशोधन नियम 2012। नोडल अधिकारी-जिला खनिज न्यास निधि/श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नस्तियां/पर्यवेक्षी प्राधिकारी, क्लिनिकल  स्थापना पंजीयन एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी गरियाबंद तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।


डिप्टी कलेक्टर, जी0डी0 वाहिले अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजिम। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अंकिता सोम को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी मैनपुर तथा डिप्टी कलेक्टर श्री भूपेन्द्र कुमार साहू को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी देवभोग बनाये गये हैं

 डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ऋषा ठाकुर

प्रभारी अधिकारी – अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य/कार्यपालिक),  वित्त-स्थापना/जिला नाजरात शाखा, जनगणना शाखा, जिले के सभी विभागों सेे निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना/पालन, संयुक्त जिला कार्यालय के समस्त शाखा/विभाग के कर्मचारियों की समय में उपस्थिति पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री सचिवालय-जनचैपाल/कलेक्टर जनचैपाल/आनलाईन पीजीएन/सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस/पी.ए.सी.एल./आनलाईन जनशिकायत। संजीवनी कोष/ई-डिस्ट्रीक्ट/लोक सेवा गारंटी/सिटीजन चार्टर/ समय-सीमा के अंतर्गत प्राप्त पत्रों का निराकरण। नोडल अधिकारी – जिला कौशल विकास प्राधिकरण गरियाबंद, जिला परियोजना लाईवलीहुड काॅलेज सोसायटी गरियाबंद, निम्नलिखित विभागों की नस्तियां डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत होगीः- जिला योजना एवं साख्यिकीय विभाग, जिला कोषालय तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। 


डिप्टी कलेक्टर अनुपम आशीष टोप्पो

को सहायक जिला सत्कार अधिकारी। प्रभारी अधिकारी – भू-अभिलेख/नजूल-परिवर्तित भूमि शाखा, (राजस्व अभिलेख कोष्ठ/आंग्ल अभिलेख कोष्ठ/नवीन जिला से संबंधित अभिलेख हस्तांतरण, राहत शाखा, न्यायिक लिपिक (एस डब्ल्यू शाखा)/नक्सली पुनर्वास/सैनिक कल्याण बोर्ड/अल्पसंख्यक समिति/मानव अधिकार आयोग/अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग/15-20 सूत्रीय कार्यक्रम/प्राधिकरण आयोग के माननीय अध्यक्षो व सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही/विभिन्न आयोग से संबंधित कार्य, वरिष्ठ लिपिक शाखा/लोकसभा-राज्यसभा-विधानसभा प्रश्न,  आवक-जावक शाखा/शिकायत शाखा,  जिला कार्यालय के जनसूचना अधिकारी, जेल/होमगार्ड/नापतौल विभाग/बंधक श्रमिक शाखा, तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003/छ0ग0 निक्षेपक संरक्षण अधिनियम 2005/छ0ग0 साहूकारी अधिनियम 1934,  वक्फ बोर्ड/अल्प बचत शाखा/अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, बंधुआ मंजदूर/रेडक्रास/पुरातत्व एवं संग्रहालय/नवोदय विद्यालय/ केन्द्रीय विद्यालय/एकलव्य विद्यालय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना/बाल रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (भ/स)/सेतु निर्माण/राष्ट्रीय राजमार्ग/जल संसाधन विभाग, राज्य शासन/प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार गंभीर शिकायतों की जांच, निम्नलिखित विभागों की नस्तियां डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत होगीः- यातायात/जिला सड़क सुरक्षा/जिला परिवहन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/अंत्यावसायी/सहकारिता, निःशक्त जनकल्याण पुनर्वास बालश्रम, उद्योग/पर्यावरण/औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, गृह निर्माण मंडल/नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण (डूडा) तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने अनुभाग के भाड़ा नियंत्रण अधिकारी व लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत सक्षम अधिकारी होगे। समस्त प्रभारी अधिकारी अपने-अपने प्रभार के सभी शाखाओं का निरीक्षण/कार्यों का समय-समय पर माॅनिटरिंग करेंगे तथा कलेक्टर को अवगत करायेंगे। 


लिंक अधिकारी – 


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अपर कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति व अनुपलब्धता की दशा में कार्य सुगमता के लिए लिंक आॅफिसर नियुक्त किया है। जिसके अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर के.के. बेहार होंगे। इसी प्रकार अपर कलेक्टर के.के. बेहार के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर ज र .आर. चाैरसिया होंगे और अपर कलेक्टर जे.आर. चाैरसिया के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर के.के. बेहार होंगे। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ऋषा ठाकुर की लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अनुपम आशिष टोप्पों होंगे और डिप्टी कलेक्टर अनुपम आशिष टोप्पो के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ऋषा ठाकुर होंगी। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद/राजिम/मैनपुर/देवभोग की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की दशा में जिला मुख्यालय में उपलब्ध अधिकारी द्वारा वरिष्ठता क्रम में कार्य सम्पादन किया जायेगा। 

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