रायपुर: छत्तीसगढ़ के आईएएस जे पी पाठक रेप मामले में नया ट्विस्ट आया है। पीड़िता ने अब अपना जाति प्रमाण पत्र पेश किया है। इसके बाद अब पुलिस ने मामले एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ दी है। पुलिस ने मामले में पहले ही धारा 376, 509 ख और 506 के तहत अपराध दर्ज किया था। अब इसके बाद नई धारा जुड़ने से बलात्कार का आरोप झेल रहे आईएएस जे पी पाठक की मुश्किलों में इज़ाफ़ा हुआ है।
इस मामले में 4 जून को महिला की शिकायत के बाद IAS के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज करायी गयी थी। महिला का आरोप था कि 15 मई को कलेक्टर ने अपने चैंबर के रेस्ट रूम में ही उसके साथ संबंध बनाये थे। महिला एनजीओ के काम के सिलसिले में कलेक्टर से लगातार मिल रही थी, इसी का फायदा उठाकर कलेक्टर उसका शोषण किया था।