बिलासपुर : मृत कर्मचारी की पत्नी के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग सचिव, जल संसाधन रायपुर के कार्यपालन अभियंता को आदेश दिया है कि 60 दिनों के अन्दर मृत कर्मचारी की पीड़िता पत्नी को सेवाकाल के दौरान अवकाश का नगद भुगतान करे।
मामला महासमुंद का है। जिले की नयापारा निवासी शाहिदा कुरैशी हाईकोर्ट में याचिका पेश किया। शाहिदा कुरैशी के वकील अब्दुल वहाव खान ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता का पति शमीम अख्तर कार्यपालन अभियंता विद्युत यांत्रिकी भारी संयत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर में ग्रेड 3 समयपाल के पद पर कार्यरत थे। शमीम अख्तर साल 2010 में रिटायर्ड हुए। बावजूद इसके उन्हें अवकाश का नगदीकरण मद से भुगतान नही किया गया।
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी शमीम अख्तर राशि के लिए विभाग का चक्कर काटते रहे । बावजूद इसके विभाग ने भुगतान नही किया। इस दौरान शमीम अख्तर की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद पीड़िता पत्नी शाहिदा कुरेशी ने प्रयास किया। लेकिन विभाग ने किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया।
मामले में वकील अब्दुल वहाव ने बताया कि पीड़िता ने याचिका पेश कर न्याया की गुहार लगायी है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने जल संसाधन विभाग सचिव समेत कार्यपालन अभियंता भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के कार्यपालन अभियंता को आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी को पति के सेवाकाल के अवकाश नगदीकरण भुगतान दिया जाए। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि पीड़िता को समस्त प्रकार का भुगतान 60 दिनों के भीतर किया जाए।