Night-Curfew | इस कलेक्टर ने जारी किया नाईट कर्फ्यू का आदेश, गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश, जानिए क्या हैं नियम

सूरजपुर: कोरोना की दूसरी लहर ने फिर प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रायपुर और दुर्ग में सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। पर दूसरे जिलों में भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सूरजपूर कलेक्टर ने नाईट कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू घोषित किया है।

इस दौरान न ही दुकाने खुलेंगी और न ही लोग अति आवश्यक कारणों को छोड़कर घर से बाहर निकलेंगे। कलेक्टर ने अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और स्वास्थ्य संबंधी सभी एहतियात का पालन करें। 7 अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है, जो इस प्रकार है-

लोग सिर्फ अतिआवश्यक जरूरतों के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन कराया जायेगा, नियम का उल्लंघन करने पर होम आइसोलेशन के हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड सेंटर में भर्ती किया जायेगा।

मास्क जरूरी होगा, नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

शादी, अंतियेष्टि या दशगात्र सहित अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

बिना अनुमति किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

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