नई दिल्ली: एक समलैगिंक महिला के परिजनों ने उसकी शादी जबरदस्ती एक पुरूष के साथ करा दी। महिला इस विषमलैंगिक रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी, जिसके बाद उसने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद पीड़ित महिला को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने परिजनों और ससुराल वालों से महिला की सुरक्षा करने का निर्देश पुलिस को दिए हैं।
याचिका दायर करने वाली महिला 23 वर्ष की है। उसने अदालत को बताया कि परिवार उनके समलैगिंक होने की बात जानता था, उसके बावजूद जबरदस्ती उसकी शादी एक पुरूष से करा दी गयी। उसे इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए महिला की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं।
महिला ने मांग की है कि वह अपने पिता या ससुर या परिवार के अन्य लोगों के साथ संवाद नहीं करना चाहती। वह नहीं चाहती कि पिता या ससुर उसे पैतृक या वैवाहिक घर लौटने के संबंध मजबूर करें। वह ‘करेक्शन सर्जरी’ भी नहीं कराना चाहती। कोर्ट ने उसकी मांगों पर अमल करने को कहा है।