रायपुर: 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार की प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट में मामला चला और महज 45 दिन के अंदर ही रायपुर की बीटिया को इंसाफ मिल गया। 8 साल की मासूम को बार-बार अपनी हवस का शिकार बनाने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि यह घटना 14 दिसंबर है। आरोपी पिता शंभू बीर 8 साल की मासूम से कई बार बलात्कार कर चुका था। जब 14 तारीख को सब घर पर सो रहे थे तब मां की नींद खुली और उसने अपने पति को मासूम का बलात्कार करते हुए देख लिया था। तब मामला पुलिस के पास पहुंचा। बच्ची ने पुलिस को बताया कि पिता बार-बार जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम करता था। वह मां को भी मार डालने की धमकी देता था इसलिए मासूम चुप रह जाती थी।
आरोपी शंभू बीर रावांभाटा इलाके की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। उसकी मुलाकात कुछ साल पहले बच्ची की मां से हुई थी। उसने महिला को सहारा देने के नाम पर शादी की थी। वह नशे का आदी था इसलिए महिला और शंभू में आए दिन विवाद होता था। वह महिला से मारपीट भी करता था, जिससे देख बच्ची सहम जाती थी। महिला जब घर पर नहीं होती थी शंभू बच्ची के साथ जबरदस्ती करता था।
पकड़े जाने के बाद शंभू फरार हो गया था लेकिन पुलिस ने उसे अगले दिन ही पकड़ लिया। फिलहाल बच्ची ठीक है।