रायपुर: छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉनके मरीज मिलने और तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि स्तरीय पंचायत आम एवं उपचुनाव के लिए एक नया आदेश जारी किया है। आयोग ने रोड-शो, पदयात्रा, वाहन रैली, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार करेंगे और उसके साथ सिर्फ चार लोग ही जा सकेंगे। वहीं जिला पंचायत व जनपद पंचायत सदस्य को प्रचार के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति दी गई है, जिसमें भी सिर्फ चार लोग ही रहेंगे। आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को नया आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन कराने कहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा के साथ चुनाव संपन्न कराना आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी जिलों के कलेक्टरों को पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में संक्रमण तेजी से बढ़ा रहा है, इसलिए अतिरिक्त उपाय करना व सावधानी बरतना जरूरी है। आयोग ने पृथक से निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया है। बता दें कि प्रदेश में अभी कोरोना से एक्टिव केस 20 हजार के करीब पहुंच गई है।
20 जनवरी को होना है मतदान, प्रशासनिक तैयारी शुरू
बता दें कि छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत आम एवं उपचुनाव में नाम वापसी के बाद तीन जिला पंचायत सदस्यों के लिए 12, जनपद सदस्यों के लिए 88, सरपंच के लिए 455 और पंच के लिए 733 उम्मीदवार मैदान में है। छत्तीसगढ़ के 330 पंच, 152 सरपंच, 27 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्यों के लिए 20 जनवरी को सुबह 7 से तीन बजे तक मतदान होना है। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जिसकी तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। मतदान के बाद शाम को मतगणना की जाएगी।