कोरबा: जिले के निजी स्कूल लगातार नियमों, कानूनों का उल्लघंन करने आमादा है। पालकों को लगातार मैसेज एवं फोन कर निजी स्कूल मनमानी फीस जमा करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जिसके खिलाफ अनेक बार शिकायतें शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन के कई अधिकारी एवं जिलाधीश महोदया को किया गया है। समाचार पत्रों में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के नाम से वैधानिक सूचना प्रकाशन कराया गया है जिसमें फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित करने की खुलेआम सूचना सहित धमकी दिया गया है।
समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विज्ञापन के बाद पालकों का सब्र टूट गया और उन्होंने थाना कोतवाली जाकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की धमकी देना शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत अवैधानिक है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत यह विज्ञापन कानूनों का स्पष्ट उल्लघंन है। जिला शिक्षा अधिकारी के संरक्षण में निजी स्कूल एसोसिएशन मनमानी के साथ-साथ अब खुल्लम खुल्ला धमकी देने पर उतारू हो गए हैं।
कोरबा पैरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा दर्जनों पालकों ने आज कोतवाली पहुंच कर विज्ञापन प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन शहर कोतवाल टीआई दुग्रेश शर्मा को सौंपा। संघ के कोषाध्यक्ष मो. न्याज नूर आरबी ने बताया कि पालक संघ अब प्राइवेट स्कूलों के ज्यादती के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए शत् प्रतिशत तैयार है। संघ से कोई भी जानकारी प्राप्त करने एवं जुड़ने के लिए इस मोबाइल नंबर 919522222294 मो. न्याज नूर आरबी से संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर कोरबा पालक संघ के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर, सचिव दीपक साहू, कोषाध्यक्ष मो. न्याज नूर आरबी, संरक्षक रवि चंदेल, सह सचिव सरवर हुसैन खान, मीडिया प्रभारी सत्या जयसवाल, विजेंद्र जायसवाल, भरत रोहरा, विनय मोदी, हरभजन लाल एवं दर्जनों पालक गण उपस्थित थे।