बिलासपुर: जिले में भी लाॅकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक लाॅकडाउन प्रभावी होगा।
लाॅकडाउन के दौरान बिलासपुर की सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान केवल मेडिकल दुकाने, अस्पताल ही संचालित की जाएंगी। पेट्रोल पंपों में भी शासकीय कार्य, इमरजेंसी डयूटी, परीक्षार्थी, मीडियाकर्मियों को कार्ड दिखाने पर ही पेट्रोल दिया जाएगा। नगरीय निकाय सीमा के बाहर ढाबा-रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे, लेकिन वो सिर्फ होम डिलिवरी या टेक अवे के लिए ही होगा।
दूध सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6.30 बजे तक मिलेगा। शादी, दशगात्र जैसे परिवारिक कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत होगी।