रायपुर: छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण का मामला हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश के तीन बड़े वकील राज्य का पक्ष रखेंगे. इन वकीलों में कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनुसिंघवी शामिल हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने इस मामले में विशेषज्ञ पैनल के गठन के लिए कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनुसिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है. इसके साथ ही राज्य शासन ने विशेष पैनल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने साल 2012 में आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया था. इस निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर करीब 10 सालों तक चली सुनवाई के बाद 19 सिंतबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया था.
तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32, अनुसूचित जाति एसटी के आरक्षण को 16 से घटाकर 12 फीसदी और ओबीसी के आरक्षण को 14 फीसदी यथावत रखा था, जिससे छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58 फीसदी हो गई थी. इस निर्णय के खिलाफ गुरू घासीदास साहित्य समिति, डॉ पंकज साहू सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.