बिलासपुर: 18 से 45 साल के लोगों के वैक्सीनेशन आरक्षण मामले में हाईकोर्ट से सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार वैक्सीन पर रोक नहीं लगा सकती है। अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल सभी का सामान्य रूप से 1/3 के हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए।
आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के आरक्षण के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी। संविधान के आर्टिकल 14 का हलावा देते हुए यह जनहित याचिका दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा- बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है।