RAIPUR | कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण धीरे-धीरे कम, एक्टिव केस कम होते ही मंत्रालय भवन में अब सबको एंट्री

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण धीरे-धीरे कम हो रहा है। पॉजिटिविटी दर भी 2% से नीचे है। गुरुवार को प्रदेश में 421 नए केस मिले हैं, वहीं कोरोना से 2 लोगों की जान भी चली गई। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4 हजार के करीब पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में इस महामारी से अब तक 14 हजार 18 लोगों की जान भी जा चुकी है। संक्रमण घटते ही अब मंत्रालय में बाहरी लोगों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध भी खत्म कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में आवाजाही के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश में 421 नए केस मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर में 51 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद कोरबा में 37, बिलासपुर में 31, सूरजपुर में 31, बलौदाबाजार में 30, मुंगेली में 28, कांकेर में 28, राजनांदगांव, बेमेतरा एवं जशपुर में 19-19, सरगुजा में 17, दुर्ग में 13, बलरामपुर में 12, कोंडागांव व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 11-11 नए केस मिले हैं। प्रदेश के 12 जिलों में 1 से 10 के बीच मरीज मिले हैं। बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने से प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,056 हो गई है। 

प्रदेश में पॉजिटिविटी दर घटकर 1.36%
गुरुवार को 31 हजार 068 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें यह मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 1.37% से घटकर 1.36% हो गई है। दुर्ग व बलौदाबाजार में 1-1 की मौत हुई है। हॉस्पिटल से 42 लोग डिस्चार्ज हुए तो वहीं 1124 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया है। राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। पॉजिटिविटी दर भी कम हो गई है। 

मंत्रालय में सभी को एंट्री, जीएडी ने जारी किया आदेश 
कोरोना के मरीज कम होते ही सरकारी कामकाज पटरी पर लौट आया है। अब मंत्रालय में बाहरी लोगों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध भी खत्म कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में बाहरी लोगों की आवाजाही के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रवेश की नई व्यवस्था 21 फरवरी से लागू होगी। नए आदेश के मुताबिक जिन व्यक्तियों के पास मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय से जारी स्थायी अथवा अस्थायी पास होगा उनको प्रवेश की अनुमति होगी। सरकारी अथवा विभाग के कामों से मंत्रालय आने वाले व्यक्ति संबंधित सचिव की अनुमति से मंत्रालय में प्रवेश पाएंगे।

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