रायपुर: राज्य सरकार ने कंटनमेंट जोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एरिया को नहीं बल्कि संक्रमित व्यक्ति के घर को ही कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले संक्रमित मिलने पर 3 किलोमीटर के एरिये को कंटेनमेंट बनाया जाता है, जिसे बाद में संशोधित कर सड़क, गली या मोहल्ला किया गया। अब उसमें और संसोधन कर सिर्फ उसी घर को कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में दिनोंदिन कोरोना पाॅजीटिव की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यदि पुराने नियमों के अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा तो पूरा प्रदेश कंटेनमेंट के क्षेत्र में आ जाएगा। रविन्द्र चौबे ने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर बेहद चिंतित है और बचाव के साथ आर्थिक पक्ष को देखना भी जरूरी है। यही कारण है कि ये बदलाव किया गया।
बताते चलें कि प्रदेश में अभी 12 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। 3000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। वहीं केवल रायपुर में ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2500 से ज्यादा पहुंच गया है।