जांजगीर-चांपा: पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते पूरे परिवार को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसमें परिवार के एक सदस्य की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें से दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं दो की तलाश जारी है। आरोपियों को हत्या के मामले में जेल भेजा गया है।
दरअसल, पूरा मामला हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम चिस्दा का है। जहां एक परिवार को दुष्कर्म के मामले में गवाही देना मंहगा पड़ गया। आरोपियों ने उस परिवार को जिंदा जलाने के लिए उसके घर में साढ़े चार माह पूर्व आग लगा दी थी। हादसे में परिवार के पांच सदस्य झूलस गए थे, जिसमें गंभीर रूप से झुलसे गोरेलाल कुर्रे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। युवक का मरणासन्न बयान लिया गया था। रायपुर से डायरी आने के बाद पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का जुर्म दर्ज किया है।
डभरा एसडीओपी बीएस खुटिया ने बताया कि ग्राम चिस्दा के रहने वाले मृतक गोरे लाल कुर्रे ने गांव के ही करन खुंटे के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में गवाही दी थी। तब से आरोपी करन मृतक के परिवार पर रंजिश रखा था। 5 अक्टूबर 2021 की रात गोरे लाल कुर्रे अपनी पत्नी और परिवार के साथ सो रहे थे। तभी करन खुंटे अपने तीन साथी को लेकर उसके घर के पास पहुंचा और रात करीब 1ः30 बजे गैस सिलेंडर में पाइप जोड़कर मृतक के घर में आग लगा दी।
आग लगने से घर मे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें गोरेलाल कुर्रे, उसकी पत्नी कृष्णा बाई कुर्रे, बेटे अतुल कुर्रे और राकेश कुर्रे सहित पूरा परिवार गंभीर रूप से झुलस गया। गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों की नींद खुल गई।
वे घर से बाहर निकलकर देखे तब घर जल रहा था। घर में सो रहे लोग झुलस गए थे। उन्हें किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में गोरे लाल कुर्रे गंभीर रूप से झुलस गया था। इलाज के लिए उसे रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां 9 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई।
मरने से पहले पुलिस ने उसका बयान लिया था, जिसमें उसने गांव के ही करन खूंटे, दसल्लु केंवट, समारू कुर्रे व अर्जुन खूंटे के द्वारा आग लगाने की घटना को अंजाम देने की बात कही थी। रायपुर से डायरी आने के बाद पुलिस ने जांच में मामला सही पाए जाने पर करन खूंटे, दसल्लु केंवट, समारू कुर्रे व अर्जुन खूंटे सहित चार आरोपितों के खिलाफ (हत्या एवं हत्या के प्रयाश) भादवि की धारा 302, 307, 450, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।