रायपुर : छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल ने वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात कर बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की तिथि को 31.12.2024 तक बढ़ाने का अनुरोध करने का ज्ञापन सौंपा.
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) के अतंर्गत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की निपटान हेतु अधिसूचना 15.09.2023 की जारी किया गया है जिसकी अंतिम तिथि 31.03.2024 थी।
उक्त योजना में हजारों की संख्या में प्रकरण शामिल हो गये है तथा वर्तमान में बड़ी संख्या में और भी नए प्रकरण शामिल होने शेष हैं। मार्च माह में अत्यधिक अवकाश होने के कारण उक्त योजना में व्यवसायी भाग नही ले सके।
इसके बाद अब आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की तिथि को 31.12.2024 तक बढ़ाया जावे ताकि अधिक से अधिक व्यवसाइयों को इस योजना का लाभ मिले साथ ही प्रशासन को एकमुश्त राजस्व की प्राप्ति हो सके।
फलस्वरूप प्रदेश के व्यापारिगण जीएसटी पर ध्यान केन्द्रित कर अपने व्यवसाय का संचालन सरलता से कर सके।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने चैम्बर की इस मांग पर सकारात्मक रवैया दिखाते हुए उचित कदम उठाने की बात कही है।
इस अवसर पर चेंबर कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।