बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में मवेशी मुक्त सड़क को लेकर स्वतः संज्ञान पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने मवेशी मुक्त सड़क करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं. साथ ही सुनवाई के दौरान जज ने महाधिवक्ता को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 8 हफ्ते नहीं 8 साल ले लें लेकिन मवेशी सड़क पर दिखना नहीं चाहिए. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संबंधित विभागों को सड़क पर बैठे मवेशियों को लेकर और दुर्घटना सहित सटीक रोड मैप नहीं बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.
यह बहुत ही दर्दनाक है
कोर्ट ने बिलासपुर के तखतपुर-बेलसरी के पास 21 अक्टूबर 2024 को हाईवा से मवेशियों को कुचल देने को घटना का भी संज्ञान लिया और नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा यह बहुत ही दर्दनाक है.
8 हफ्ते नहीं, 8 साल ले लें…
सुनवाई के दौरान अगली सुनवाई में सभी संबंधित विभागों से जानकारी लेने को लेकर महाधिवक्ता ने 8 हफ्ते का बाद सुनवाई का समय मांगा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 8 हफ्ते नहीं 8 साल ले लें लेकिन मवेशी सड़क पर दिखना नहीं चाहिए. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 नवंबर की रखी है और महाधिवक्ता के माध्यम से सरकार को इस मसले में रोडमैप और क्रियान्वयन को लेकर जवाब मांगा है.