जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्लाह पर से केंद्र सरकार ने पब्लिक सेफ़्टी एक्ट हटा लिया है. शुक्रवार को सात महीने के लम्बे अवधि की बाद उन्हें रिहा किया जाएगा.
केंद्र सरकार द्वारा फारुक अब्दुलाह को कश्मीर में अनुच्छेद 370 से मिलने वाले विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2019 की रात नजरबंद कर दिया गया था. फ़ारूक़ अब्दुल्लाह के अलावा जम्मू-कश्मीर के कई अन्य नेताओं पर भी पीएसए लगाया गया है. फ़ारूक़ अब्दुल्लाह के बेटे और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ़्ती पर भी पब्लिक सेफ़्टी एक्ट लगाया गया है.
इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दो बड़े नेताओं पर भी ये क़ानून लगाया गया था.
ज्ञात हो की इसी पीएसए के तहत फ़ारूक़ अब्दुल्लाह को 15 सितम्बर को हिरासत में ले लिया गया था. अब्दुलाह के नजरबंदी की अवधि के आदेश तीन बार तीन-तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. पिछला आदेश सरकार द्वारा 11 मार्च को जारी किया गया था. अब इसे तत्काल वापस ले लिया गया है. शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक आदेश जारी कर फ़ारूक़ अब्दुल्लाह पर से पीएसए हटाने की घोषणा कर दी है.