रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के तेज संक्रमण के चलते अब कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो चूका है। सरगुजा और सूरजपुर के बाद अब रायपुर में कलेक्टर ने रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को हुई बैठक मुख्यमंत्री ने देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था।
रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी समय निर्धारित के मुख्य बिंदु :-
- सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रहेगी।
- रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित होंगे।
- रेस्टोरेंट, होटल ढाबों से रात 11.30 बजे तक होम डिलेवरी और टेक अवे की सुविधा होगी।
- पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे।
- दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा।
- सभी दुकानों में मास्क रखना होगा।
- बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा।
उपरोक्त आदेश का पालन नहीं करने पर दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।