जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद अब बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने भी आज एक नई एडवाइज़री जारी की है. इस सम्बन्ध पत्र जारी हो चूका है. जगदलपुर के कलेक्टर रजत बंसल ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागु किया है। इसके मुताबिक अब होली पर किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया है।
एडवाइज़री के मुख्य अंश
- होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
- होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग होना चाहिए अधिकतम 5 लोग उपस्थित रहे सकेंगे।
- सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
- सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे।
- शादी, अंत्येष्टी में अधिकतम 50 लोग शामिल होने की अनुमति रहेगी।
- सभी प्रकार के धरना, सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन बैन कर दिए गए हैं।
- होटल में बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।
- शासन की गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ FIR की जाएगी।