लॉक डाउन 2.0 | मैकेनिक-प्लंबर-कारपेंटर को छूट, शर्तों के साथ खुलेंगी IT कंपनियां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश किये जारी ; फटाफट जानें किन चीजों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सरकार ने किसानों और उद्योगों को कुछ रियायतें दी हैं, जो 20 अप्रैल के बाद से मिलेंगी। नए दिशा-निर्देशों के तहत ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है। साथ ही, जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे। बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को भी इजाजत दी गई है। 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को सशर्त काम की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। यह दिशा निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

इन कामों में रियायत 

जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, मनरेगा के सभी कार्यों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज और पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।

घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना होगा अनिवार्य

वहीं,  कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

इमरजेंसी में वाहनों को शर्तों के साथ इजाजत

  • इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
  • दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
  • कोई शख्स क्वारेंटाइन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी
  • गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
  • जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
  • सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर को इजाजत
  • इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक चालकों को दिक्कत न हो
  • रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
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सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को इजाजत

  • किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट
  • प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत

आईटी से जुड़ी कंपनियों को रियायत

  • आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
  • ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
  • सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत

ग्रामीण रोजगार के लिए छूट

  • मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी 
  • मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा
  • मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी

बैंकिंग और डाक सेवाएं

  • बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सेवाओं को पहले जैसी छूट मिलती रहेगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किए जाने का निर्देश है।
  • सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।
  • ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
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इन निर्माण गतिविधियों को छूट

  • सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
  • सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट
  • ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉजेक्ट्स (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट
  • रीन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट
  • शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं

कृषि और पशुपालन क्षेत्र को छूट

  • खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को फसलों की कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
  • कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
  • खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
  • कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी
  • मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
  • दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
  • मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट चालू रहेंगे

इन चीजों पर तीन मई तक पाबंदी

  • बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा
  • स्कूल,कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे
  • शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, बार ,पार्क, पुल, और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
  • सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी
  • दाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।
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