कांकेर : महिला से दुष्कर्म करने और उसके पति से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन्हें अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है. जानकारी के मुताबिक महिला खेत में बने घर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी.
यह मामला आमाबेड़ा क्षेत्र का है, जहां विवाहिता खेती बाड़ी का काम करती थी. 22 अक्टूबर 2018 को विवाहिता किसकोड़ो बाजार से लौटी थी. उसका पति खेत के पास ही स्थित तालाब की ओर गया हुआ था. इसी दौरान शाम लगभग साढ़े सात बजे आरोपी उसके घर पहुंचे और विवाहिता को जबरन उठाकर घर से कुछ दूर खेत में खड़े रजमू कावड़े के पास लेकर जाने लगे. इसी बीच पीड़िता का पति वहां पहुंच गया और बीच-बचाव करने लगा. इस पर मंगिया और कोड़ेल ने पीड़िता के पति के साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया और रजमू कावड़े ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया.
रात में जब पीड़िता के पति को होश आया तो वह दहशत में था। उठकर गांव के एक व्यक्ति के घर में शरण ली. दूसरे दिन सुबह वह अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे घटना की जानकारी दी. दोनों डरे सहमें होने के कारण घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज नहीं कराई. 30 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने पति के साथ आमाबेड़ा थाना पहुंची, जहां उसने तीनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 30 नवंबर 2018 को रजमु कावड़े, मंगिया सलाम व कोडेल को गिरफ्तार कर लिया और विचारण के लिए प्रकरण न्यायालय में पेश किया.