CHHATTISGARH NGO SCAM | CBI ने दर्ज की FIR; रिव्यू पिटीसन पर कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई – फैसला रखा रिजर्व

बिलासपुर: करोड़ों रुपये के NGO घोटाले में 2 IAS अफसरों के रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई पूरी हो गयी है। आज डबल बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में CBI के वकील ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में हुए करोड़ों रुपये NGO घोटाले में FIR के निर्देश दिये थे।

कोर्ट ने ये भी कहा था कि 7 दिन के भीतर मुकदमा दर्ज किया जाये। इस निर्देश के बाद भोपाल में CBI ने मामले में FIR दर्ज कर लिया।हाईकोर्ट के इस आदेश में क़रीब दर्जन भर अधिकारियों के नाम दर्ज हैं,जिनमें एक्स IAS और IAS शामिल हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच जिसमें जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पी पी साहू शामिल ने मामले की आज सुनवाई की।

आपको बता दें कि राज्य की ओर से दायर रिव्यू पीटिशन में उल्लेख किया गया था कि, मूल याचिकाकर्ता के द्वारा अभिलेखों को सही स्वरुप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, और तब जबकि सुनवाई जारी थी राज्य को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं मिला है।

पूर्व I.A.S. बी एल अग्रवाल समेत दो ने इस मसले पर रिव्यू आवेदन दायर किया था, राज्य की ओर से भी आज रिव्यू का आवेदन दिया गया था। रिव्यू के दौरान CBI की ओर से उपस्थित ASG गोपा कुमार ने कोर्ट को बताया कि CBI इस मसले पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार FIR दर्ज कर चुकी है। NGO मामले में CBI ने यह FIR भोपाल में दर्ज किया है, इस FIR का नंबर RC 222/2020 है।

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