नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख से ज्यादा पेंशनरों की राह आसान बना दी है। खासतौर पर वे पेंशनर, जिनकी आयु 80 साल या उससे अधिक हो गई है। देखने में आ रहा है कि बहुत से पेंशनर खराब स्वास्थ्य के बावजूद खुद बैंक में जाकर वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। उन्हें यह पत्र हर साल नवंबर माह में जमा कराना होता है। अगर पेंशनर यह पत्र जमा नहीं कराते हैं तो पेंशन जारी होने में बाधा आ जाती है। केंद्र सरकार का कहना है कि ज्यादा आयु वाले पेंशनरों को बैंक में आने की जरुरत नहीं है। वे घर से ही यह पत्र संबंधित विभाग या बैंक को भेज सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए 1,89,000 डाक सेवक ‘वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र’ जमा कराने में पेंशनर की मदद करते हैं। इसके अलावा विभिन्न डाकघरों में 1,36,000 से अधिक ऐसे डेस्क बनाए गए हैं, जहां वह पत्र आसानी से जमा कराया जा सकता है। पेंशनभोगी किसी ‘नामित अधिकारी’ द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है तो उसे माना जाएगा। इतना ही नहीं, पेंशनभोगी, अपना ‘वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र’ पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन तरीके से जमा कर सकते हैं।
भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर को जारी अपने पत्र में कहा गया है कि पेंशनर को खुद बैंक में आने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी को आगे पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर माह में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया है कि इस उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के पेंशनभोगी शारीरिक रूप से बैंकों की शाखाओं में पहुंच जाते हैं। पहले अक्तूबर में यह पत्र जमा होता था, अब उसे नवंबर में जमा कराया जाता है। पेंशनभोगी की सुविधा के अनुसार वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मैनुअली या डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। पेंशन वितरण बैंकों (पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। बशर्ते पेंशनभोगी शारीरिक रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।
मंत्रालय के मुताबिक, सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार पेंशनर को यह सुविधा प्रदान की गई है। निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से पेंशनर का पत्र जमा हो जाता है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्दिष्ट नामित अधिकारियों की सूची तैयार की गई है। पेंशनभोगी, जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस मामले में यूआईडीएआई ने सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का विवरण प्रदान किया है, जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने की अनुमति प्रदान करते हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की www.uidai.gov.in साइट पर जा सकते हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डाकघरों में 1.36 लाख डेस्क बनाए
डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एमईआईटीवाई के साथ मिलकर नवंबर 2020 में पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए यह पहल शुरू की थी। इसमें डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस मुहैया कराने का प्रावधान है। इसके लिए विभाग ने देशभर में उपलब्ध पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग किया है। वे पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उनके घर पहुंचकर प्रदान करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा डाकघरों में 1,36,000 से अधिक डेस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस 1,89,000 से अधिक डाक सेवक व ग्रामीण डाक सेवक डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पेंशनर को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से Postinfo APP डाउनलोड करना होगा।
डीओपीपीडब्ल्यू ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में भी ‘वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र’ जमा कराने की सुविधा प्रदान की है। इसके जरिए 100 प्रमुख शहरों में ग्राहक ‘डोर स्टेप बैंकिंग’ करते हैं। ईज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स के तहत देश के पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र के संग्रह के लिए सेवा शुरू की है। डीएसबी एजेंट सेवा प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी के दरवाजे पर जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा किसी भी तीन चैनलों के माध्यम से यह सेवा बुक की जा सकती है। तीन चैनलों में मोबाइल एप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर शामिल हैं। मोबाइल ऐप यानी ‘डोरस्टेप बैंकिंग’ को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पेंशनभोगी वेब ब्राउजर यानी https://doorstepbanks.com और https://dsb.imfast.co.in/doorstep/login के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18001213721, 18001037188 पर संपर्क कर उक्त सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।