CG BREAKING | इस जिले में नवरात्र को लेकर गाइडलाइन हुई जारी, पंडाल, मूर्ति स्थापना, पूजा से लेकर विर्सजन तक इन नियमों का करना होगा पालन

बलौदाबाजा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने नवरात्र पर गाइडलाइन जारी की है। दो-तीन दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढोत्तरी होने के कारण यह फैसला लिया गया है।

जिला कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार
मूर्ति की उंचाई 6 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पंडाल 3000 वर्गफीट की खुली जगह हो और पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो।
एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मीटर होनी चाहिए।
दर्शकों के लिए अलग पंडाल, कुर्सी या अन्य चीज़ें नहीं लगायी जाएंगी।
मंडप में एक समय में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए।
समिति एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें दर्शन करने वाले श्रद्धालु का नाम, पता और नंबर दर्ज होगा।
समिति पंडाल में कम से कम 4 CCTV लगाएगी।
समिति के सदस्य और श्रद्धालु बिना मास्क के पूजा में शामिल नहीं होंगे।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट की व्यवस्था करेगी।
कोरोना के लक्षण पाए जाने पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसकी व्यवस्था समिति स्वयं करेगी।
फिजिल डिस्टेंस पालन के लिए आगमन और प्रस्थान की पृथक व्यवस्था बांस-बल्ली से बेरिकेट लगाकर किया जाएगा।
यदि पूजा स्थल पर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके इलाज का संपूर्ण खर्च समिति या व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
यदि पूजा अवधि के दौरान वह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होगा तो तुरंत पूजा समाप्त करनी होगी।
मूर्ति स्थापना या विर्सजन के दौरान भजन, जगराता, भोग, प्रसाद या भंडारा की अनुमति नहीं होगी।
पंडाल में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।

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