बिलासपुर: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिलासपुर में भी कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। इस नियम के बाद अब दुकानों के खुलने व बंद होने के समय को भी निर्धारित कर दिया गया है।
इस आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई दुकाने रात 9 बजे तक बंद हो जाएंगी। वहीं दस बजे तक होटल और ढाबा इनडोर सुविधा दे सकेंगे। वहीं रात 11.30 बजे के बाद सिर्फ होम डिलवरी या पार्सल की सुविधा ही दी जा सकेगी।
कलेक्टर सारांश मित्तर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह व्यवस्था की गयी है। मार्केट के खुलने-बंद होने के समय निश्चित कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गयी है।