RAPE | 65 वर्षीय शख्स ने बेटी के साथ की थी हैवानियत, दूसरी पढ़ने वाली नातिन को भी छोड़ा, कोर्ट ने हैवान को सुनाई सख्त सजा

मुंबई: विशेष अदालत ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत अपनी बेटी और नातिन से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़िता ने अदालत में बताया कि जब वह 15 साल की थी तब से उसके पिता उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे।

महिला ने कहा कि शादी के बाद भी वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। पिता ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। पीड़िता अपनी मां के साथ घर का काम करती थी, वहीं पिता और भाई पेंटर थे। उसने अपने यौन उत्पीड़न के बारे में अपने पड़ोसी को बताया था। उसके बाद उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था।

2017 में एक दिन उसके पिता ने अपनी नातिन को भी अपनी हवस का शिकार बनाया। वह बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसने अपनी मां को बताया कि रात में नाना उसके साथ गलत हरकत करते हैं। बेटी से यह सुनने के बाद तुरंत महिला ने पुलिस में अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया।

सभी सबूतों और तर्कों के बाद जजने आईपीसी की धारा 376 (2) (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाया। पेंटर को उम्रकैद की सजा के साथ-सथ बेटी को 50,000 रुपये और नातिन को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

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