जगदलपुर: दो साल पहले पंचायती राज चुनाव के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा सरपंच का निर्विरोध चुनाव निरस्त करने संबंधी आदेश निरस्त करते हाईकोर्ट ने सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन को वैध ठहराया है। इसके बाद निर्विरोध निर्वाचित सरपंच ने कलेक्टर को आवेदन देकर सरपंच का प्रभार दिलाने को पत्र लिखा है।
पंचायती राज चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने 7 जनवरी 2020 को ग्राम कुम्हरावंड के सरपंच के निर्वाचन प्रक्रिया के तहत दो प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त कर दिया था, जिसके बाद दशमी बाई बेलसरिया निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। उसे निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को की गई। देर रात तक चली कार्रवाई के बाद उन्होंने निर्विरोध निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया था।
इस निर्वाचन को चुनौती देते हुए दशमी बाई बेलसरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने दशमी बाई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अनुविभगीय अधिकारी राजस्व के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद दशमी बाई बेलसरिया कुम्हारवंड ग्राम पंचायत की सरपंच बन गई हैं।