BILASPUR | भिलाई में परिसीमन की अवहेलना करने पर हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगायी रोक, याचिका में यह की गयी थी शिकायत

बिलासपुर: वार्डों में परिसीमन नियमों की अवहेलना करने के कारण हाईकोर्ट ने नगर-निगम चुनाव पर रोक लगा दी है। पियुष मिश्रा और अभिषेक सिन्ह द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैमकोशी ने आगामी आदेश तक नगर-निगम चुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट में दायर की गई रिच में याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि प्रावधानों के अनुरूप प्रारंभिक प्रकाशन के बाद आपत्तियों को राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए था। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। प्रारंभिक नोटिफिकेशन में जो नाम दिए गए थे, फाइनल नोटिफिकेशन में वह नाम नहीं थे।

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