गरियाबंद भी हुआ लॉकडाउन, 23 से 30 सितंबर तक संपूर्ण जिले में रहेगा लागू, पढ़िए नियम और शर्तें

गरियाबंद भी हुआ लॉकडाउन, 23 से 30 सितंबर तक संपूर्ण जिले में रहेगा लागू, पढ़िए नियम और शर्तें

चारो एसडीएम के साथ स्थितियों के आकलन के बाद हुआ निर्णय

गरियाबंद की सभी सीमाएं सील रहेगी

केवल मेडिकल खोलने की अनुमति

आम लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

दूध और पेपर के हाकर प्रातः 6 से 8 बजे एवं संध्या 5 से 6 तक कार्य कर सकेंगे

गरियाबंद–सभी परिस्थितियों के आकलन और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद अंततः गरियाबंद जिला प्रशासन ने भी 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय ले लिया है गरियाबंद कलेक्टर छत्तर सिंह डेहरे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 23 सितंबर से 30 सितंबर तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस दौरान इमरजेंसी सेवा के अलावा किसी तरह की दुकानें नहीं खुलेगी।

प्रदेश के 12 जिलों में लॉकडाउन के बाद गरियाबंद जिले में भी बढ़ रहे कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए लाक डाउन किए जाने की मांग उठ रही थी जिस पर कलेक्टर छत्तर सिंह डहरे ने सभी चारों एसडीएम से इस संबंध में प्रस्ताव मंगाया था स्थितियों का आकलन करने के बाद सभी चार एसडीएम ने अपने प्रस्ताव भेज दिए थे जिसका आकलन कलेक्टर ने दौरे से लौटने के बाद तत्काल देर शाम किया और आदेश भी जारी कर दिया दिए गए आदेश के अनुसार 23 सितंबर से आगामी 30 सितंबर तक गरियाबंद जिले में संपूर्ण लाख डाउन रहेगा इसके बाद भी 1 दिन सरकारी छुट्टी होने के चलते कार्यालय नहीं खुलेंगे जनप्रतिनिधियों ने भी आज इसके लिए कलेक्टर से मुलाकात कर जिले में बढ़ रहे कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रति चिंता जताते हुए लॉकडाउन की मांग रखी थी जिसके बाद कलेक्टर ने देर शाम आदेश जारी किया।

उक्त लॉकडाउन 23 की रात 09:बजे से 30 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। जिला कलेक्टर ने इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए बेहद आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अपील जनता से की है

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