जशपुरनगर: राखी के त्यौहार को देखते हुए जिला क्लेक्टर महादेव कावरे ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पत्थलगांव 2 अगस्त से कंटेनमेंट जोन से बाहर होगा। बाकी दिनों में भी 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकाने संचालित होंगी।
नए आदेश के अनुसार राखी, कपड़ा, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक दुकाने, राशन दुकान सभी रविवार को खोली जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लघंन करने वाले पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि कोरोना की महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 अगस्त तक लाॅकडाउन बढ़ा दिया है। जिसमें दुकानों को खोलने की अनुमति जिलाधिकारी प्रदान करते हैं।