धमतरी: जिले में मदिरा दुकानों के एक किलोमीटर की परिधि में किराना दुकानों में प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी को इस संबंध में दुकान संचालकों से दुकान के सामने उक्त सामग्री विक्रय नहीं किए जाने संबंधी सूचना चस्पा कराने के निर्देश भी दिए।
जय प्रकाश मौर्य के अनुसार प्लास्टिक के पाउच, ग्लास और अन्य सामग्रियां इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है। जिससे जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। अब से मदिरालय के एक किलोमीटर के परिधि में इन चीजों के विक्रय में पाबंदी होगी। शराब दुकान के एक किलोमीटर की परिधि में शराब पीना भी प्रतिबंधित होगा।
शराब पीते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं यदि शराब दुकान निर्धारित समय के बाद भी खुला रहता है तो संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस संबंध में लगातार प्रचार करने एवं मोबाईल यूनिट द्वारा निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।