अनुसूचित इलाके के नगरीय क्षेत्रों अतिक्रमण भूमि को विक्रय कर पट्टा करने पर लगे रोक- सर्व आदिवासी समाज

राज्यपाल के नाम सौंपा डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन

बीजापुर: राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण व्यवस्थापन कब्जा भूमि को विक्रय कर पट्टा प्रदान करने पर अनुसूचित क्षेत्र बस्तर,सरगुजा संभाग में शीघ्र रोक लगा कर वनाधिकार अधिनियम के तहत मान्यता पत्रक कार्यवाही की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज की बीजापुर इकाई ने राज्यपाल के नाम मंगलवार को कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अशोक तलाण्डी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित दर पर इस क्षेत्र का मूल निवासी जमीन नही खरीद सकता अतएव बाहरी प्रवासी लोगों द्वारा जमीन खरीद कर मूलनिवासियों को बेदखली किया जाएगा। इस निर्णय से मूलनिवासी समुदाय की दूरगामी भयावह खतरे की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने संसद द्वारा निर्मित वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार हकदार परिवार को हक़ प्रदान किया जाये।

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकाय की भूमि व्यवस्थापन निर्णय पर तत्काल रोक लगाई जाए इस विधि विरुद्ध निर्णय के वापस न लेने की दशा में सड़क की लड़ाई के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवमानना याचिका दाखिल करने की विवशता होगी।

ज्ञापन देने अशोक तलाण्डी सहित नरेंद्र बुरका, सकनी चन्द्रिया, जमुना सकनी, लक्ष्मी नारायण गोटा समाज के प्रतिनिधि पहुँचे थे।

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