बालोद: पाँच वर्षीया बच्ची से अनाचार करने वाले आरोपी को बालोद कोर्ट ने बीस साल सश्रम कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने मामले में 87 दिनों में फ़ैसला दे दिया।
घटना कोरोना काल की थी उसके बावजूद बालोद पुलिस ने इस मामले का चालान 48 घंटे में पेश कर दिया था।25 नवंबर बच्ची के साथ अनाचार की रिपोर्ट माँ की ओर से दर्ज की गई थी। प्रकरण में धारा 363,323,376(कख) और धारा 4 पाक्सो एक्ट प्रभावी थी।पुलिस ने मामले में 48 घंटे के भीतर चालान पेश किया, और आरोपी राजकुमार सलाम को केवल 87 दिनों में सजा सुना दी गई।