130 बोरा अवैध धान विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज

  • सड़क परसुली के लेखापाल, समिति प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज
  • कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देष पर बड़ी कार्रवाही

गरियाबंद: 17 फरवरी 2020 जिले में अवैध धान विक्रय के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देष पर जिले में अवैध धान खरीदी और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद विकासखंड के ग्राम सड़कपरसुली में अवैध धान विक्रय के मामले में संबंधितों के विरूद्ध गरियाबंद के नायब तहसीलदार गरियाबंद, कुसुम प्रधान ने एफआईआर दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उनके एवं खाद्य निरीक्षक गरियाबंद सुश्री रितु मौर्य को अनुविभागीय अधिकारी (रा0) गरियाबंद द्वारा अनावेदको के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराने हेतु आदेशित किया गया हैं। जानकारी के अनुसार 13 फरवरी को जिलापंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री विनय लंगेह द्वारा धान उपार्जन केन्द्र सड़क परसूली का औचक निरीक्षण किया गया । मौके पर नायब तहसीलदार कुसुम प्रधान भी मौजूद थी। जांच के दौरान भूमि स्वामी श्रीमति सरस्वती सिन्हा के पुत्र गौरव सिन्हा पिता स्व. श्री एस.एम. सिन्हा निवासी सड़क परसुली, कमल साहू पिता बिहारी लाल साहू निवासी ग्राम हरदी. कोसलेश सिन्हा पिता भवन लाल सिन्हा फड प्रभारी, भागवत राम साह पिता दाउ राम साहू कम्प्युटर आपरेटर, भुवन लाल सिन्हा पिता ईश्वरी लाल सिन्हा प्रभारी समिति प्रबंधक सडक परसुली का कथन लिया गया। श्रीमती सरस्वती सिन्हा पति एस.एम. सिन्हा के द्वारा धारित भूमि रकबा 1.71 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पंचनामा के आधार पर उक्त भूमि में खरीफ फसल धान का पैदावार किया जाना नही पाया गया। जिसकी पुष्टि में 16 फरवरी को हुए पंचनामा के आधार पर किया गया। विपणन वर्ष 2019-20 हेतु पंजीयन के आधार पर धान विकय हेतु दिनांक 11 फरवरी को गौरव सिन्हा के द्वारा समिति प्रबंधक से टोकन प्राप्त कर धान विक्रय हेतु 13 फरवरी को धान उपार्जन केन्द्र सडक परसुली में 130 बोरा (52 क्विंटल) धान लाया गया था। भूमिस्वामी के द्वारा लाया गया धान स्वयं का नही होने के संदेह के आधार विक्रय तौल पत्रक नहीं दिये जाने के निर्देष समिति प्रबंधक दिये गये। साथ ही जांच हेतु इस प्रकरण को लिए जाने पर जांच की कार्यवाही में पाया गया कि उक्त भूमि रकबा 1.7120 हेक्टेयर पर खरीफ फसल धान का फसल नही लिया जाना पाया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में इनका पंजीयन कमांक टीएफ 4401930101062 है।

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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रीमती सरस्वती सिन्हा पति एस.एम. सिन्हा निवासी सडक परसुली में दर्ज भूमि रकबा 1.71हे0 भूमि पर खरीफ फसल धान का फसल नही लिया गया और उक्त रकबा का खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में पंजीयन कराकर उक्त पंजीयन के आधार पर 130 बोरा, 52 क्विंटल धान अवैध रूप से विक्रय करते हुए गौरव सिन्हा पिता एस.एम. सिन्हा निवासी सडक परसुली वर्तमान में लेखापाल के पद पर जिला आबकारी विभाग गरियाबंद में कार्यरत है। उनके सहयोगी कमल साहू पिता बिहारी लाल साहू निवासी ग्राम हरदी तथा समिति प्रबंधक भुवन लाल सिन्हा पिता ईश्वरी लाल सिन्हा ने शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य में धान क्रय किये जाने के प्रावधानों का छलपूर्वक लाभ लेने की नियत से धान क्रय कर बेच रहा था। जिससे शासन को आर्थिक क्षति इनके द्वारा पहुचाया गया। उक्त 130 बोरा (52 क्विंटल) धान को धान उपार्जन केन्द्र सडक परसुली में जमा कराया गया है। जिसका लिखित प्रतिवेदन प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

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