सैलून खोलने मिली अनुमति, मानने होंगे ये नियम

फारूक मेमन

गरियाबंद—बड़ी खबर गरियाबंद से है यहां 50 दिन से अधिक तक बंद रहने के बाद कल से सैलून तथा पार्लर खुलने जा रहे हैं कई तरह की पाबंदी ओं के साथ जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने सलून तथा पार्लर 9 से 4‌ बजे तक खोलने की अनुमति जारी की है पाबंदियां बेहद कड़ी है हर व्यक्ति के उठने के बाद बैठने का स्थान सैनिटाइज करना होगा, किसी एक के लिए उपयोग किया गया सामान दूसरे व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा, साथ ही कटने के बाद गिरे हुए बाल और वेस्ट सामान का निपटारा की जिम्मेदारी संचालक की होगी, इसके साथ ही बताए गए बाकी अन्य नियमों का भी पालन अनिवार्य है नहीं होने पर, कार्यवाही की बात भी कही गई है

किन नियमों के साथ दी जा रही है सैलून खोलने की अनुमति पढ़िए

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