सभी शासकीय कार्यालय सोमवार से खोलने कलेक्टर ने किए आदेश जारी, मानने होंगे ये 11 नियम

एक तिहाई कर्मचारियों के साथ सोमवार से जिला मुख्यालय के सभी शासकीय कार्यालय को खोले जाने के आदेश गरियाबंद जिला कलेक्टर श्याम धावडे ने जारी किए हैं कई तरह की पाबंदियां तथा नियमों खासकर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए इन कार्यालयों में कम से कम बैठक तथा लोगों से कम से कम मिलते हुए कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

गरियाबंद–बीते डेढ़ माह से लगभग बंद पड़े गरियाबंद के कई सरकारी कामकाज सोमवार से फिर प्रारंभ होने जा रहे हैं लोगों की सुविधाओं को देखते हुए एक तिहाई कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग समेत 11 प्रकार के नियम का पालन करने के निर्देश भी भी सभी कार्यालय प्रमुखों को जारी किए हैं

आदेश में लिखा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस के संकमण को नियंत्रित करने हेतु घोषित लॉकडाउन होने के कारण शासकीय कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा था। वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए लोक सेवाओं के प्रदाय हेतु समस्त शासकीय कार्यालयों का संचालन दिनांक 04.मई से प्रारभ करना है। नोवेल कोरोना वायरस के संकमण से बचाव हेतु निम्नानुसार निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करना हैं
यह निर्देश समस्त शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम / मंडल / आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाइयों पर लागू होगा।कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत -प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इस हेतु रोस्टर बनाते हुए
ड्यूटी लगाई जाये। स्वास्थ्य विभाग की गाईडलाईन अनुसार इस कार्यालय के माध्यम से घोषित कन्टेमेंट जोन के भीतर स्थित शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होगे।सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाईजेशन एवं नियमित साफ सफाई की व्यवस्था सामान्य
प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।
कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल / फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय – समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये ।यथारंभव कार्य निष्पादन हेतु बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाये परंतु आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन में सोशल /फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन करते हुए
वैठक संपादित की जाये कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना – जुलना यथा संभव न्यूनतम रखा जाये।कार्यालय में आने-जाने वाले सभी आगन्तुकों को सोशल/फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन
के बारे में जागरूक करते हुए तथा सोशल/ फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदाय किया जाये।
कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखी जाये जिसमें आगन्तुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा हो। प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाये। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यकरम का आयोजन कार्यालयों में न किया जाये.कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु अधिक से अधिक ऑनलाईन कार्य प्रणाली का उपयोग
किया जाये।

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