नई दिल्ली : कोरोना के प्रकोप से बचने देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, जो 3 मई तक चलने वाला है. लॉक डाउन के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है एवं आम व्यापारी भी इसकी बुरी मार झेल चुका है. इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है. आदेश में आज से देश भर की तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है.
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं. इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी.
ये है शर्तें :-
- सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए.
- दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा.
- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
- सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा.
क्या नहीं खुलेगा
- शॉपिग कॉम्प्लेक्स
- मॉल
- रेस्टॉरेंटस
- सिनेमा घर
- सम्पूर्ण एयर कंडीशनर शॉप्स
इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है.
गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी.