बिलासपुर: कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की अवहेलना और धारा 144 का उल्लंघन पाते हुए क्षेत्रीय विधायक शैलेष पांडेय के ख़िलाफ़ पुलिस ने ग़ैर ज़मानती धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। शैलेष पांडेय के निवास पर राशन और दवा का वितरण किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। अज्ञात शिकायत के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और पाया कि यह धारा 144 का उल्लंघन है। इसके बाद सिविल लाईन पुलिस ने अपराध क्रमांक 229/20 के तहत धारा 269 और 188 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
मामले में पुलिस का कहना है की “विधायक निवास में भीड़ वर्तमान स्थितियों में स्वीकार्य नहीं है, हमने पूर्व में भी आग्रह किया था कि वे सहयोग करें. और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें. जो नियम कहता है पुलिस ने वही किया है”