बिना अनुमति के जिला में प्रवेश करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज

  • उड़ीसा से आने वाले 9 मजदूर व बच्चों को खमारीपारा स्कूल में किया गया क्वॉरेंटाईन
  • ग्राम पंचायत बिंद्रा नवागढ़ कर रही है इनकी भोजन की समुचित व्यवस्था

फारूक मेमन

गरियाबंद के खमारी पारा बिंद्रा नवागढ़ के मजदूर उड़ीसा काम करने गए थे इस लाक डाउन के स्थिति में बिना शासकीय अमले के अनुमति के गांव आने पर प्रशासन ने इनके विरुद्ध अपराध कायम किया है सभी व्यक्तियों को बिन्द्रानवागढ के प्राथमिक शाला में 14 दिनों के लिए क्वॉरेंटाईन पर रखा गया है, सभी लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया । इनके द्वारा बिना सूचना के ग्राम में प्रवेश करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 34 कायम कर इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मैनपुर में दर्ज करवाया गया है।

गरियाबंद: बीते दिनों गरियाबंद जिला के हमारी खमारी पारागांव के लगभग 9 मजदूर उड़ीसा बलांगीर क्षेत्र में काम करने गए थे जो इस लाक डाउन के स्थिति में बिना बताए उड़ीसा बॉर्डर को पार कर रसेला होते खमारी पारा पहुंच गए जिसे लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की 188 एवं 34 के तहत इन सभी लोगों के ऊपर मैनपुर थाना में अपराध दर्ज किया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं ग्राम खम्हरीपारा बिन्द्रानवागढ के पुनाराम पिता गुहाराम, तीज बाई पति पुनाराम, दौलत पिता पुनाराम सविता पिता दौलत, रानी पिता चैतुराम कुरे, लकेश्वर पिता पुलाव गोंड, रामकुवंर पति लकेश्वर, भानुप्रताप पिता कार्तिक चतुवेदी, सरिता बाई पति भानुप्रताप जोशी नाम के 09 व्यक्ति 02 बच्चो सहित बलांगीर (ओडिसा) चार माह पूर्व ईंटा भट्ठा में कार्य करने हेतु गये थे जो कि लॉकडाउन की वजह से वहाँ फंसे हुए थे। वर्तमान स्थिति में लॉकडाउन बढ़ने की सूचना प्राप्त होने पर शासन की बिना अनुमति उक्त व्यक्ति चोरी छिपे जिला – गरियाबंद के पीपरछेडी रसेला तक पहुॅचे व ग्राम सरपंच द्वारा वाहन व्यवस्था कर रसेला से बिन्द्रानवागढ तक लाया गया। शासकीय अमले को जब इस बात की जानकारी हुई तो मौके पर इनके आने की पुष्टि कर उक्त सभी व्यक्तियों को बिन्द्रानवागढ के प्राथमिक शाला में 14 दिनों के लिए क्वॉरेंटाईन पर रखा गया है व सभी लोगो का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया । इनके खाने पीने की व्यवस्था ग्राम पंचायत बिन्द्रानवागढ द्वारा की जा रही है। इनके द्वारा बिना सूचना के ग्राम में प्रवेश करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 34 कायम कर इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मैनपुर में दर्ज करवाया गया है।

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