जिलाधीश ने लाकडाउन में कुछ व्यवसायिक संस्थाओं को सशर्त खोलने की छूट दी

दुकाने 10:00 से 2:00 बजे तक घुली रहेंगी

गरियाबंद जिला अध्यक्ष श्याम धावडे ने आज जिले के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रारंभ करने की घोषणा की है ये समस्त दुकाने प्रातः 10:00 से 2:00 बजे तक ही खुली रहेंगी जिसके अंतर्गत पँचर टायर की दुकान,/ ऑप्टिकल, /सीमेंट, /सरिया दुकान, /पलंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर,( स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति) /छात्रों के लिए शैक्षणिक किताब की दुकान/ इलेक्ट्रिकल, फ्लेमिंग इन की दुकान,ऑटोमोबाइल टायर व पार्ट्स की दुकाने/ बिजली के पंखे की दुकाने जारी रहेंगे

राष्ट्रीय राज्य मार्ग एवं राज्य मार्गों के अंतर्गत नगरी निकाय में अर्थात नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर टायर मरम्मत की दुकान खुली रहेंगी कृषि से संबंधित दूध एवं दूध उत्पादन के दूध संग्रहण वितरण पशु फार्म कुक्कुट पालन जानवरों को चारा वितरित करना है के अंतर्गत कच्चे माल की पूर्ति जैसा मक्का या सोया पशु गृह गौशाला का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में बोर खनन/ हैंड पंप, मनरेगा काम की अनुमति ,स्वता कार्य करने वाले व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक आई टी रिपेयर बढ़ाई एसी कुलर रिपेयर आदि सेवाएं ,ईट भट्टा जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरी सीमा से बाहर हो राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे किंतु ढाबा संचालक ढाबा में बैठकर खाना नहीं खिला सकेगा केवल फूड पैकेट प्रदान करेगा ,इन सभी में सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रमुखता से पालन करेंगे तथा स्वच्छता को बनाए रखेंगे इसका साक्षर पालन करेंगे

साथ ही पँचर टायर की दुकान, ऑप्टिकल, सीमेंट, सरिया दुकान, पलंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटीआई रिपेयर,( स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति) छात्रों के लिए शैक्षणिक किताब की दुकान/ इलेक्ट्रिकल फ्लेमिंग इन की दुकान /ऑटोमोबाइल टायर व पार्ट्स की दुकान बिजली के पंखे की दुकान जारी रहेंगे यह आदेश तत्काल जिलाधीश श्याम धावडे ने लागू प्रभाव से लागू किया है

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