बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. फिल्म अभिनेता आमिर खान ने 2015 में एक बयान में असहिष्णुता पर कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी को देश में रहने से डर लगने लगा है. इस मामले में पुलिस ने जांच कर कहा था कि बयान वैमनस्य फैलाने वाला प्रतीत होता है.
दरअसल रायपुर के दीपक दीवान ने अभिनेता आमिर खान के विरुद्ध धारा 153-ए और 153-बी आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवादी और उनके साक्षियों का कथन अंकित कर मामले को जांच के लिए पुरानी बस्ती थाने को भेज दिया था. थाना पुरानी बस्ती ने कोर्ट के निर्देश के क्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों, साक्षियों के बयान से अभिनेता का बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है.