गुजरात की BJP सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव; लोगों को दी राहत

गांधीनगर:

गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है. गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है.

बदलाव को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा. इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा.

गुजरात सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है. सरकार नए परिवर्तनों को 16 सितंबर को लागू करेगी. इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी.

गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा. बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. कई बार वाहन की कीमत से ज्यादा तक का चालान काटा जा रहा है.

अभी तक आम लोगों के वाहन के चालान काटने और जुर्माना लगाने की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटने की भी खबर आने लगी हैं.

अहमदाबाद पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ा संदेश देने और सबक सिखाने के लिए चालान काटा है. नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लोग लगातार पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे हैं.

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