हाईकोर्ट का आदेश : न्यायिक अधिकारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों से उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी है। अधिकारियों को अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जरिए अभी सभी प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक की चल-अचल संपत्ति जानकारी अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं।

मालूम हो कि प्रदेश में वर्तमान में 448 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। इसमें 88 प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट में अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस ने सभी जिला एवं सत्र न्यायधीशों को मेमो जारी कर उनके जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को प्रोफार्मा उपलब्ध करवाने और उनसे मिली जानकारी को वेरिफाई करने के बाद ईमेल के साथ ही रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजने के लिए कहा है। इस जानकारी को 31 मार्च 2019 तक का 28 फरवरी 2020 तक उपलब्ध करानी होगी।

बता दें कि 2013 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस यतींद्र सिंह ने ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद हाईकोर्ट के सभी जजों के साथ ही न्यायिक अधिकारियों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के अधिकांश जजों के साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने भी अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, लेकिन करीब 5 सालों से अपडेट नहीं किया गया है।

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