कोरबा में नाबालिग से रेप के मामले में आरक्षक को आजीवन कारावास, 4 साल से कर रहा था दैहिक शोषण

कोरबा : नाबालिग से रेप के मामले में आरक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायालय आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोतवाली में पदस्थ पर आरक्षक के ऊपर आरोप था कि साल 2014 से नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहा था. जिसके खिलाफ साल 2018 में अपराध दर्ज किया गया था.

जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस आरक्षक बलराम सागर कोतवाली थाने में पदस्थ था. बलराम सागर ने साल 2014 में नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था. शादी का झांसा देकर लगातार उसका दैहिक शोषण करता रहा. नाबालिग ने आरक्षक पर जब शादी करने का दबाव बनाया तब वह मुकर गया. जिसके बाद साल 2018 में मामला पुलिस के पास पहुंचा. आरोपी के खिलाफ बलात्कार के साथ ही पाॅक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट में प्रारंभ हुई. मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

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